Updated April 20th, 2024 at 14:32 IST
मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत वाली याचिका ली वापस, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए डाली थी अर्जी
आप नेता मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्होंने अर्जी डाली थी।
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जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट से वापस ले ली है। आप नेता ने ये याचिका लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अर्जी डाली थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा।
वहीं कोर्ट में नियमित जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने उन्हें घोटाले का किंगपिंग बताया और कहा कि अगर उन्हें जमानत मिलती है तो सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को खत्म हो गई। इस बीच मनीष सिसोदिया अपनी पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे थे।
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कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में CBI और ED की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया। आम आदमी पार्टी के नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते दोनों मामलों में अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की है।
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लाइसेंस होल्डरों को मिला अनुचित लाभ
हालांकि सिसोदिया के वकील ने शनिवार को अदालत को बताया कि नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित किए जाने के कारण वह याचिका निरर्थक हो गई है। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस दिए गए।
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Published April 20th, 2024 at 10:56 IST
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